जबलपुर शहर के न्यू लाईफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करने वाले दो डॉक्टरों को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है, जबकि एक डॉक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष सोमवार को ये जानकारी पेश की गयी। याचिकाकर्ता की तरफ से हादसे के बाद जांच के लिए गठित बिंदुओ में बिल्डिंग कम्पलीशन सर्टिफिकेट को हटाये जाने पर आपत्ति पेश की गयी। युगलपीठ ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जांच को सीबीआई या एसआईटी को सौंपने की चेतावनी देते हुए अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की है।लॉ स्टूडेंट एसोसियेशन के प्रेसीडेंट विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जबलपुर में नियम विरूध्द तरीके से प्राइवेट अस्पताल को संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है। कोरोनाकाल में विगत तीन साल में 65 निजी अस्पलातों को संचालन की अनुमति दी गयी है। जिन अस्पतालों को अनुमति दी गयी है, उनमें नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर सिक्योरिटी के नियमों का पालन नहीं किया गया है।