नई दिल्ली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति के बाद दिल्ली के विभिन्न इलाकों में दुकानों को सामान्य रूप से खुलना शुरू हो गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में उपराज्यपाल ने न सिर्फ वीकेंड कफ्र्यू, बल्कि बाजारों में लागू की गई आड-इवन (सम-विषम) व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है। डीडीएमए की ओर से दुकानों को खोलने के दौरान कुछ जरूरी नियम के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत दुकानों और बाजारों में मौजूद उपभोक्ताओं के साथ विक्रेता को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी दुकान दारों को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे भीड़ न जमा होने दें और लोगों को शारीरिक दूरी का नियम मानने के लिए प्रेरित करें। 

दिल्ली में नियमानुसार मास्क नहीं लगाने, शारीरिक  दूरी का पालन नहीं करने और थूकने समेत अन्य नियमों को तोड़ने पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। बाजारों और मार्केट में भी इन नियमों को नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा।