राजीव रोहर पत्रकार

होशंगाबाद। उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश एवं परिवहन आयुक्त ग्वालियर तथा कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के दिशा - निर्देशानुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया एवं उनके दल द्वारा मप्र मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध संचालित यात्री ऑटो रिक्शा की शुक्रवार को चैकिंग की कार्यवाही की गई। चैकिंग के दौरान 59 वाहनों को चैक किया गया। चैकिंग की कार्यवाही भोपाल तिराहा, मालाखेडी, चक्कर रोड़, इटारसी रोड़, आई.टी.आई. रोड एवं अन्य स्थानों पर की गई जिसमे चार ऑटो रिक्शा वाहन क्रमांक एमपी 054240, एमपी 05 आरए 7446, एमपी 05 आर 3199 एवं 
एमपी 05 आर 3575 बिना वैध दस्तावेज के चलते पाए गये । जिसको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय होशंगाबाद में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। दिनांक 24.11.2021 से आज दिनांक 14.01.2022 तक 1573 फिटनेस एवं 1781 परमिट ऑटो रिक्शाओं के बनाए गए है । शुक्रवार 14 जनवरी को 3 फिटनेस एवं 7 परमिट बनाए गए है। प्रतिदिन प्राप्तः होने वाले फिटनेस एवं परमिट के आवेदनों का निराकरण प्रतिदिन किया जा रहा है। आरटीओ मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि कार्यालय में फिटनेस एवं परमिट के आवेदन लंबित नहीं रखे जा रहे है तत्काल निराकरण किया जा रहा है । परिवहन आयुक्त ग्वालियर द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जो ऑटो रिक्शा वाहन बिना परमिट के संचालित हो रहे है उन्हे जप्त किया जावें । ऐसे जप्तशुदा ऑटो रिक्शा वाहनों का निराकरण कोर्ट द्वारा किया जावेगा । समस्त यात्री ऑटो चालकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने वाहनों से संबंधित समस्त दस्तावेज पूर्ण कराकर मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार अपने वाहनों को संचालित करें । चैकिंग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।