सोना, चांदी और मोबाइल फोन सस्ता, कौन सी चीजें हुईं महंगी, पढ़ें

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बजट के दौरान वित्त मंत्री ने अपने भोषण में कहा कि, भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम को लेकर क्या है अपडेट, आइए जानते हैं...

*अब देना होगा* इतना टैक्स - 0 से लेकर 3,00,000 तक आमजन को कोई टैक्स नहीं देना होगा। - 3,00,001 रुपए से लेकर 7,00,000 रुपए तक की आय पर 5% टैक्स देना होगा। - 7,00,001 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक की आय पर 10% टैक्स देना होगा। - 10,00,001 रुपए से लेकर 12,00,000 रुपए तक की आय पर 15% टैक्स देना होगा। - 12,00,001 रुपए से लेकर 15,00,000 रुपए तक की आय पर 20% टैक्स देना होगा। - यदि आपकी आय 15,00,000 से ऊपर है तो नई कर प्रणाली के तहत आपको 30% टैक्स देना होगा।
मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। साथ ही 5% कर दर के लिए टैक्स स्लैब की सीमा को 5 लाख रुपये से बदलकर 7 लाख रुपये कर दिया गया। कर दरों में वृद्धि के साथ पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था को पूरी तरह से नया रूप दिया गया। उम्मीद के मुताबिक पुरानी आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई क्योंकि सरकार नई व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहती है।
सामाजिक सुरक्षा लाभों को बेहतर बनाने के लिए, नियोक्ता द्वारा NPS पर व्यय की कटौती को कर्मचारी के वेतन के 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, नई कर व्यवस्था को चुनने वाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक इस व्यय की कटौती का प्रस्ताव है।