विदेशी खिलाड़ियों को भी ऑनलाइन गेमिंग पर देना होगा 28 प्रतिशत GST....
भारत सरकार ने Online Gaming को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अब देश के साथ-साथ विदेशी खिलाड़ियों को भी 28 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। घरेलू ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को विदेशी खिलाड़ियों सहित विदेशी स्थानों से लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत GST काटने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे दांव को भी कार्रवाई योग्य दावों के रूप में माना जाएगा।
एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कानून में इस आशय के संशोधन को संसद ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस क्लबों में दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के लिए केंद्रीय जीएसटी (आईजीएसटी) और आईजीएसटी कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी थी। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।
कर विशेषज्ञों ने कहा है कि इस संशोधन का उद्देश्य विदेशी स्थानों से आने वाले दांवों से आईजीएसटी के संग्रह के संबंध में खामियों को दूर करना है। वर्तमान में,अमूर्त वस्तुओं के आयात के मामले में जैसे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग में शामिल कार्रवाई योग्य दावे, जो भौतिक रूप से सीमा शुल्क सीमा को पार नहीं करते हैं, आईजीएसटी को सीमा शुल्क के माध्यम से एकत्र नहीं किया जा सकता है।
सीजीएसटी संशोधन विधेयक 'ऑनलाइन गेमिंग' को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक गेम के रूप में परिभाषित करता है।'ऑनलाइन मनी गेमिंग' का मतलब ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें खिलाड़ी गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य गतिविधि सहित किसी भी इवेंट में पैसे या वीडीए जीतने की उम्मीद में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) सहित पैसे का भुगतान या जमा करते हैं, चाहे वह हो या नहीं।
इसका परिणाम या प्रदर्शन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित होता है। जीएसटी कानून में संशोधन के साथ, घुड़दौड़, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग को लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान कार्रवाई योग्य दावे के रूप में माना जाएगा।