दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी में एसिड की बिक्री पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानकारी मांगी है। इस संबंध में आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी किया है।उन्होंने महिलाओं और लड़कियों पर लगातार एसिड हमले के मद्देनजर यह कदम उठाया है।आयोग कई बार एसिड की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर चुका है। इसके बावजूद प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और खुलेआम एसिड बेचा जा रहा है।आयोग के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मी बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में देश में एसिड हमलों को रोकने के लिए उसकी बिक्री को विनियमित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए हैं। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए एक आदेश पारित किया था। इसके तहत एसिड की बिक्री करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।