दिवाली पर पटाखे चलाते पकड़े जाने पर होगी कार्यवाही
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल दंडनीय अपराध होगा। गोपाल राय ने बताया कि पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। गोपाल राय ने कहा कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
दिल्ली सरकार ने सितम्बर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है। राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान “दीए जलाओ पटाखे नहीं” शुरू किया जाएगा।
दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीए जलाएगी। मंत्री ने कहा, ''दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल होगी।'' राय ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है।दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।