नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में डीजल-जनरेटर बैन की तारीख को अब 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। पहले डीजल- जनरेटर पर 1 अक्टूबर से बैन लगना था लेकिन अब सरकार की तरफ से लोगों को राहत देते हुए तीन महीने का समय दिया गया है। डीजल- जनरेटर पर बैन अब 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। वहीं अब डीजी सेटों के विनियमित संचालन के लिए एक संशोधित अनुसूची जारी की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर के अस्पतालों में डीजल वाले जनरेटर के इस्तेमाल को शुक्रवार को मंजूरी दे दी गई थी। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक दिल्ली के अस्पतालों में हर तरह की क्षमता के जनरेटर उपयोग में लाए जा सकेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की दिशा में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किए जाने ये पहले ये घोषणा की गई थी। वहीं डीजल-जनरेटर बैन किए जाने की घोषणा के साथ ही रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। वहीं अब आयोग की तरफ से समीक्षा के आधार पर डीजी सेटों के विनियमित संचालन के लिए एक संशोधित अनुसूची जारी की गई है। जिसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि में डीजी सेटों को किस अवस्था में इस्तेमाल किया जा सकता है वो बताया गया है। आपको बता दें कि सीएक्यूएम  ने 15 मई से एनसीआर में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसमें कहा गया था कि जीआरएपी  1 अक्टूबर से पूरे एनसीआर में लागू हो जाएगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से तीन महीने की और छूट दी गई है। यह छूट लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, चिकित्सा सेवाएं, रेलवे सेवाएं, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्‍लांट,  अन्य राष्‍ट्रीय महत्‍व की परियोजनाओं तक सीमित होगी।