नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास
बालाघाट । विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी बालाघाट की अदालत ने थाना चांगोटोला में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपित दुर्गाप्रसाद पिता रामसिंह उइके उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बावली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित को एक धारा में 6 माह का कारावास व 1000 रूपये अर्थदंंड तथा एक में आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार. रूपये अर्थदंड से दंंडित किया। इस तरह न्यायाधीश से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 51 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस ने किया था अपराध दर्ज
सात अगस्त 2020 को सुबह करीब 9 बजे दुर्गाप्रसाद अभियोक्त्री की बुआ के बेटे के साथ उसके घर आया था। थोडी देर बाद दुर्गाप्रसाद उसके घर से चला गया। करीब 11 बजे बालिका अपने पिताजी व भाई के साथ गांव के जंगल तरफ गाय चराने गई थी। गाय चराते.चराते उसके पिताजी व भाई आगे निकल गए और वह पीछे रह गई थी। उसी समय दुर्गाप्रसाद वहां आया और उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।उसे सिर पर भी चोट आई थी। उसने यह घटना की बात अपने भाई,मां व चाचा को बताई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना चांगोटोला में दर्ज कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।