नई दिल्ली । बारह साल पहले मिट्टी का तेल डालकर बहू को जलाने पर 70 वर्षीय सास को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आरोपित मृतका के पति अनिल और ससुर रतन लाल की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। मौजपुर आदर्श मौहल्ला गली नंबर-15 में रहने वाली संतोष (30) की 20 नवंबर 2011 को जला दिया गया था। 90 प्रतिशत झुलसी हालात में उनको जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था इस हालत में संतोष ने बयान दिया था कि उनका पति अनिल से 8-10 से झगड़ा चल रहा था। इसके चलते सास कृष्णा देवी ने उनके पति अनिल और ससुर रतन लाल के सामने मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें जला दिया। घटना के सात दिन बाद संतोष ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था।  केस के विचाराधीन रहने के दौरान जून 2016 में आरोपित ससुर रतन लाल की मौत हो गई थी। अप्रैल 2021 में आरोपित पति अनिल का निधन हो गया था। इस मामले में सास कृष्णा देवी को जनवरी 2023 में बहू की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। सोमवार को उसे सजा सुनाई गई है।