प्रदेश में विगत पांच वर्षों में 15 लाख से अधिक मतदाता लोकसभा चुनाव के लिए बढ़े हैं। इसमें 672685 पुरुष, 833656 महिला और 30 तीसरे लिंग के शामिल हैं। प्रदेश में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या बढ़ी है।

मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के तहत छह जनवरी 2024 की स्थिति में कुल 2,04,22,656 पंजीकृत मतदाता हैं। इसमें पुरुषों की संख्या 1,01,49,798, महिलाओं की 1,02,72,119 और थर्ड जेंडर 739 हैं। मतदाता सूची में दिव्यांग चिन्हांकित मतदाताओं की संख्या प्रारंभिक प्रकाशन में 1,62,215 है।

1 जनवरी की स्थिति में 18-19 आयुवर्ग समूह के कुल मतदाताओं की संख्या 4,94,452 है। वरिष्ठ नागरिक मतदाता (80 आयु वर्ग) 2,22,533 है। हालांकि, यह स्थित आने वाले दिनों में बदल सकती है। वर्ष-2019 के लोकसभा चुनाव में 1,89,16,285 मतदाता थे, जिनमें 94,77,113 पुरुष, 94,38,463 महिलाएं और 709 तीसरे लिंग के शामिल थे।

पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष-2024 जारी 

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन-2024 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के लोगों का मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण और प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष-2024 जारी कर दिया है।

आयोग के जारी कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और इसी के साथ दावा-आपत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। 22 जनवरी तक लोग दावा-आपत्ति कर सकते हैं। 13 और 14 जनवरी को समस्त मतदान केंद्रों में विशेष शिविर लगाया जाएगा। आठ फरवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा। सभी मतदान केंद्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जाएगा।

प्रदेश में 24,109 मतदान केंद्र

वर्तमान में राज्य में कुल 24,109 मतदान केंद्र हैं। राज्य में निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन तिथि छह जनवरी को सर्विस वोटरों की कुल संख्या 19,905 दर्ज है। पुनरीक्षण में उपयोग होने वाले फार्म्स-प्रारूप-6 केवल नए निर्वाचकों के पंजीयन के लिए, प्रारूप-6क- प्रवासी निर्वाचकों के नाम पंजीयन, प्रारूप-6ख-निर्वाचकों के आधार नंबर प्राप्त करने (स्वैच्छिक आधार पर), प्रारूप-7 विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप व विलोपन, प्रारूप-8 निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन एवं प्रविष्टि में सुधार के लिए है।

युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने अग्रिम आवेदन कर सकते हैं

1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रारूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इस दौरान मृत व स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 में आवेदन प्राप्त किया जाएगा और त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार व अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानातंरण के लिए प्रारूप-8 में आवेदन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी के अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा प्रारूप-6 में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन भी आवेदन, 180023311950 पर मिलेगी जानकारी

आवेदन करने के लिए मतदान केंद्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फार्म मिलेगा। लोग वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन एन्ड्रायड और आइओएस दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोड़ने व संशोधन के लिए वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से भी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिए राज्य स्तर पर स्थापित काल सेंटर 180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।