नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली की तीन लैंडफिल साइट्स से कूड़ा न उठा पाने पर दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कहा कि गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में तीन डंप साइटों पर लगभग 80 प्रतिशत कचरे का निस्तारण नहीं किया गया था।पीठ ने प्रत्येक साइट के मुताबिक 300 करोड़ रुपये के अनुसार 900 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य की रक्षा न कर पाने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं।उपराज्यपाल के फैसलों के कारण दिल्ली के तीन लैंडफिल साइट पर करने के पहाड़ की ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगी है। तीन साल पहले की तुलना में इस साल जून से सितंबर के बीच कचरे के निष्तारण में 462 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जून-सितंबर के दौरान करीब 26.1 लाख मीट्रिक टन कचरे का निष्तारण किया गया।दिल्ली के गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर मई में विरासती अपशिष्ट (लीगेसी वेस्ट) 229.1 लाख मीट्रिक टन था। सितंबर में यह घ्टकर 203 लाख मीट्रिक टन हो गया। हर महीने औसतन 6.52 लाख मीट्रिक टन विरासती अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है।