सुप्रीम कोर्ट की नूपुर शर्मा को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई। नूपुर शर्मा कीअर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि उदयपुर की घटना उन्हीं की वजह से हुई है, सारे देश से माफी मांगे। साथ ही कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी।वहीं बता दें कि बीते 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में दर्जी का काम करने वाले कन्हैयालाल को भी नूपुर शर्मा समर्थन में पोस्ट करना महंगा पड़ा गया था दरअसल, दो लोगों ने उनकी दुकान में घुसकर सरेआम खंजर से उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि दोनों आरोपी अभी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में है |