दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से निलंबित करने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी। पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर की गई याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह फैसला सुनाया। हालांकि आदेश की विस्तृत कॉपी अभी नहीं मिली है।याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि जैन को 2015-2016 में कोलकाता की एक फर्म के साथ हवाला कारोबार में कथित संलिप्तता को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह शासन में कानून बनाने वाले एक लोक सेवक के लिए ठीक नहीं है।