सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का स्वागत : उपभोक्ता मंच
जबलपुर । केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा २१ अगस्त २०२१ को गजट नोटिफिकेशन करते हुए संपूर्ण देश में सिंगल यूज प्लस्टिक पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया यह एक स्वागत योग्य कदम है देश में प्रतिवर्ष लगभग २.५ लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन होता है जो पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है इस पर प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार तथा सचिव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली को पत्र लिखकर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन में चिप्स जो प्लास्टिक में पैक हो कर आते हैं उसी तरह गुटका यह भी प्लास्टिक के पाउच में पैक हो कर आते हैं इन पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
मनीष शर्मा प्रांतीय संयोजक नागरिकता उपभोक्ता मंच ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा १ जुलाई से संपूर्ण देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी है इस हेतु नोडल एजेंसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया है जिसके द्वारा फरवरी २०२२ में १९प्लास्टिक आइटम्स की सूची जारी की जिसका निर्माण, इस्तेमाल ,उपयोग, भंडारण ,परिवहन सब प्रतिबंधित कर दिया गया इसके उल्लंघन करने पर १लाख तक जुर्माना तथा ७ वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया, परंतु इसमें अति इस्तेमाल किये जाने वाले चिप्स प्लास्टिक पाउच तथा गुटके प्लास्टिक पाउच शामिल नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप इन पर प्रतिबंध लगना संभव नहीं हो पाएगा।
एनजीटी में करेंगे याचिका दायर...........
उपभोक्ता मंच के डॉ राकेश चक्रवर्ती, प्रपुâल्ल सक्सेना, सुधीर खरे, मधुबाला श्रीवास्तव, विनोद पांडे, पवन कौरव, अरविंद स्थापक, सज्जाद अली, इमरान खान आदि ने पत्र के माध्यम से तत्काल नोटिफिकेशन में संशोधन कर चिप्स के प्लास्टिक पाउच तथा गुटके के पाउच को भी प्रतिबंधित करने की मांग की अन्यथा समस्त मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करने की बात की है।