नरसिंहगढ़ के जघन्य आशीष भंडारी हत्या कांड के दुर्दांत अपराधियों को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र नरसिंहगढ़ द्वारा दोहरा आजीवन कारावास

आशीष को मिला न्याय
थाना नरसिंहगढ़ के जघन्य आशीष भंडारी हत्या कांड के दुर्दांत अपराधियों को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र नरसिंहगढ़ द्वारा दोहरा आजीवन कारावासऔर जुर्माना से दंडित किया
थाना नरसिंहगढ़ के सोना चांदी व्यापारी नरसिंहगढ़ निवासी आशीष भंडारी को वर्ष मार्च 2020 में सरेआम लूट के उद्देश्य से गोली मारकर हत्या कर दी थी और आरोपी घटना कारित कर फरार हो गए थे पुलिस की टीमों द्वारा लगातार 15 महीने तक लगातार प्रयासों से इन दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार कर विवेचना की गई विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की गई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त अपराध की गंभीरता को देखते हुए उक्त मामले को चिन्हित अपराधों की श्रेणी में रखा गया था
दिनांक 31/05/2025 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश महोदय नरसिंहगढ़ द्वारा
नरसिंहगढ़ 167/20 ADJ 1 नरसिंहगढ़,
निर्णय, दोहरा आजीवन कारावास व अर्थदंड भी(जिन्हें सजा हुई 1. मनीष पिता रामदत्त शर्मा नि. गीलापुरा, जिला मुरैना 2. भूरा उर्फ ब्रजेश जाटव नि. जिला मुरैना 3. संजू बाबा उर्फ संजय जाटव नि जिला मुरैना) रटटी उर्फ सुभाष गुर्जर नि. ग्वालियर, देरी से ही गिरफ्तार होने से विचारण जारी है जमानत के बाद से फरार आरोपी 1 राजेश पिता महेंद्र गुर्जर नि. जिला मुरैना, 2. निक्की उर्फ भूपेंद्र गुर्जर नि ग्वालियर के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हैं
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जावेगी