आप नेता संजय सिंह मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश
नई दिल्ली । दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई 2 मार्च तक के लिए टाल दी है। अदालत ने अपने इसके पीछ तर्क दिया कि फिलहाल जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती, क्यों कि उसकी सुधारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। वहीं शनिवार को आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं की ओर दायर जमानत याचिका पर भी कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बिंदु पर अपना आदेश सुरक्षित रखा कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुधारात्मक याचिका के मद्देनजर मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई कर सकती है। इसके पीछे ईडी ने तर्क दिया कि उसके आवेदन पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उसकी सुधारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। कोर्ट 21 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी। वहीं शनिवार को आम आदमी पारी पार्टी के नेता संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष की न्यायिक हिरासत सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि दोनों आम आदमी पार्टी नेताओं की न्यायिक हिरासत शनिवार को खत्म हो रही थी, ऐसे में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई और उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिए। अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा।