जाने कौन-सी धारा के तहत इनकम टैक्स कटौती के लिए कर सकते हैं क्लेम....
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ये काम जल्द से जल्द कर देना चाहिए। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। सभी टैक्सपेयर्स को इस तिथि तक रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ये समय सीमा उन व्यक्ति के लिए होती है जो जिनको आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऑडिट करवाने की आवश्यकता होती है। सरकार रिटर्न फाइल करने की तारीख की समय सीमा को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अगर आप 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक की लेट फीस भरनी होगी। आप भी रिटर्न फाइल करते समय टैक्स की कटौती कर सकते हैं। आइए, जानते हैं कि आप कब कब टैक्स कटौती के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।
इन मामलों में नहीं मिलेगी टैक्स की छूट
अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसके साथ ही आप मकान किराया भत्ता (एचआरए) के लिए क्लेम करते हैं पर नियोक्ता ने सभी जरूरी दस्तावेज को जमा नहीं किया है तो आपको कोई टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने नए टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया है तो आप अधिकांश टैक्स कटौतियों के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं, अगर आपने पुराने टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया है तो आपको टीडीएस जैसे कई चीजों में टैक्स कटौती मिल सकती है।
टैक्स कटौती के लिए धारा 80सी के तहत करें क्लेम
आप धारा 80सी के तहत इनकम टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप होम लोन पर चुकाई गई मूल राशि और बच्चों की शिक्षा के लिए चुकाई गई ट्यूशन फीस आदि पर टैक्स क्लेम ले सकते हैं। आयकर अधिनियम के धारा 80सी के तहत आप .5 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती ले सकते हैं। आपको कोई भी टैक्स कटौती के बारे में क्लेम करने से पहले उसके बारे में ध्यान से समझना होगा और अपने खर्चों पर बारीकी से नजर डालनी होगी।