शादी का झांसा देकर नाबालिग से लगातार दुष्कर्म करने के आरोपित को कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले के आरंग इलाके के निवासी आरोपित भोजलाल मारकंडे (24) ने 26 दिसंबर 2020 को पूर्व परिचित एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती की और स्वजनों को घटना जानकारी देने पर बर्बाद करने की धमकी दी थी। धमकी से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने मामले में 376,506 का अपराध कायम कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद 12 फरवरी 2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पाक्सो लवकेश प्रताप सिंह बघेल की कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह बघेल ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपित भोजलाल मारकंडे के खिलाफ पेश किए गए ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोष सिद्व करार देते हुए धारा 4 (2) लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड और धारा 5 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष सश्रम कारावास, दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।